वहीं किसानों को भी दो टूक, पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो हमें स्वतंत्र समिति बनाने से रोक सकेे-
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर लगायी रोक, वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने बातचीत के लिए एक कमेटी भी बनाई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम किसानों की जमीन की रक्षा करेंगे। हम यह कहते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे कि संविदा खेती के लिए किसी भी किसान की जमीन नहीं बेची जा सकती है।
बनाई समिति
सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर लगायी रोक, वहीं प्रधान न्यायाधीश अरविंद शरद बोबड़े ने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी में नहीं जाएंगे। सुप्रीम ने यह भी आदेश दिया कि सभी प्रदर्शनकारियों को एक आम साइट पर ले जाया जाए।
“MA news” app डाऊनलोड करें और 4 IN 1 का मजा उठायें + Facebook + Twitter + YouTube.Download now
वरिष्ठ वकील विकास सिंह रामलीला मैदान या बोट क्लब की सिफारिश करते हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस के आवेदन पर सभी फार्म यूनियनों को नोटिस देने का भी फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
बुजुर्ग, महिला और बच्चों को प्रदर्शन से अलग करने पर सहमति
कृषि संगठनों में से एक की ओर से पेश वकील एपी सिंह का कहना है कि उनके मुवक्किल इस बात पर सहमत हैं कि कोई भी बुजुर्ग, महिला या बच्चे विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। सीजेआई का कहना है कि वह सभी प्रदर्शनकारी यूनियनों के लिए यह आश्वासन रिकॉर्ड पर लेगा।
अधिक चुनिन्दा खबर पढने के लिए यहाँ क्लिक करे
हर हाल में बनेगी समिति
प्रधान न्यायाधीश अरविंद शरद बोबड़े ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो वास्तव में समस्या को हल करने में रुचि रखता है, उससे समिति के समक्ष जाने की उम्मीद की जाती है। समिति आपको दंडित नहीं करेगी या कोई आदेश पारित नहीं करेगी। यह हमें एक रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो हमें स्वतंत्र समिति बनाने से रोक सकती है। हम समस्या को हल करना चाहते हैं। हम जमीनी स्थिति को समझना चाहते हैं। यह राजनीति नहीं है। आपको सहयोग करना होगा
किसानों का समिति के सामने जाने से इंकार
कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले एडवोकेट एमएल शर्मा ने अदालत को बताया कि किसानों ने कहा है कि वे अदालत द्वारा गठित किसी भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। सीजेआई ने कहा कि हम एक तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं। यदि आप अनिश्चित काल के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं।
पीएम पार्टी नहीं
किसानों के वकील ने कहा कि किसान कह रहे हैं कि बहुत से लोग चर्चा के लिए आए थे, लेकिन मुख्य व्यक्ति, प्रधान मंत्री नहीं आए थे। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से यह पूछने के लिए नहीं जा सकते। वह यहां पार्टी नहीं हैं।