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Saturday, May 11, 2024

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10 दिन और JIT हिरासत में भेजा इमरान खान पर हमला करने वाले को, पाक कोर्ट ने सुनाया फैसला

पाकिस्तान में एक रैली के दौरान हमले का शिकार हुए इमरान खान के हमलावर को पाक की अदालत ने मंगलवार को 10 दिन और संयुक्त जांच दल (जेआईटी) की हिरासत में भेज दिया। जेआईटी इमरान पर हमले की जांच कर रही है, इसके तहत ही हमलावर से घटना की जानकारी के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।

अदालत के एक अधिकारी ने बताय कि पुलिस ने हमलावर मुहम्मद नवीद को आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) गुजरांवाला के सामने पेश किया। इसके बाद एटीसी ने हमलावर को पूछताछ के लिए 10 और दिनों के लिए जेआईटी की हिरासत में भेज दिया।

बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को लाहौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर पंजाब के वजीराबाद इलाके में तीन नवंबर को दाएं पैर में गोली मार दी थी। जब उनको गोली मारी गई तब वह शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए एक रैली का नेतृत्व कर रहे थे। 

अधिकारी ने बताया कि कि जेआईटी के एक सदस्य ने अदालत में जानकारी दी कि इमरान खान पर बंदूक से किए गए हमले की जांच चल रही है, अभी हमलावर का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराना है। आगे अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इस हफ्ते लाहौर लाया जा सकता है। पुलिस ने हमलावर नावेद को तीन नवंबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद पहली बार 17 नवंबर को एटीसी के सामने पेश किया।

वहीं इमरान खान ने अपने ऊपर हुए हमलो को  लेकर हत्या की साजिश रचने के लिए बार-बार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और आईएसआई के मेजर जनरल फैसल नसीर को दोषी ठहराया। साथ ही पंजाब पुलिस ने इमरान खान पर हत्या के प्रयास के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी हालांकि उसमें किसी बड़े व्यक्ति का नाम नहीं था। 

इमरान खान ने कहा था कि प्राथमिकी शहबाज शरीफ, सनाउल्लाह और फैसल के नाम के बिना केवल एक कागज का टुकड़ा है। पंजाब पुलिस ने कहा था कि उन्होंने नवीद को घटनास्थल से गिरफ्तार किया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है।

इमरान खान की अयोग्यता मामले की सुनवाई टली
पाकिस्तान की एक हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अयोग्यता मामले की सुनवाई टाल दी है। जानकारी के मुताबिक, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मामले को 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अक्तूबर में पूर्व क्रिकेट स्टार को विदेशी दौरों में प्राप्त राज्य उपहारों को बेचने से अर्जित धन को छिपाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इमरान खान ने इन आरोपों का खंडन किया है।

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