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10.34 करोड़ रुपये का देश के तीन बड़े बैंकों पर RBI ने जुर्माना ठोका, ‘इस’ वजह से की कार्रवाई

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के तीन बड़े बैंकों पर नियमों के उल्लघंन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही जुर्माना भी लगाया है।

आरबीआई ने शुक्रवार को कई रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन को लेकर सिटी बैंक , Bank of Baroda और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है।

CitiBank पर सबसे ज्यादा 5 करोड़ रुपये का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड योजना से संबंधित नियमों और फाइनेंशियल सर्विस की आउटसोर्सिंग पर कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करने के लिए सिटीबैंक एनए पर सबसे ज्यादा पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपये का जुर्माना

एक अन्य प्रेस रिलीज में आरबीआई ने कहा गया है कि कर्ज को लेकर ‘सेंट्रल रिपोजिटरी’ के गठन और अन्य मामलों से जुड़े कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी 4.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा, चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर कर्ज संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

रिजर्व बैंक ने तीनों मामलों के बारे में कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में हुई कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

पिछले सप्ताह Axis Bank पर भी हुई थी कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने पिछले सप्ताह प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर भी कार्रवाई करते हुए लगभग एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

रिजर्व बैंक की तरफ से यह कार्रवाई उसकी तरफ से दो नवंबर को जारी एक नोटिस के आधार पर की गई है। केंद्रीय बैंक ने कुछ निर्देशों का पालन न करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 90.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

आरबीआई ने अपने बयान में कहा था कि “रिजर्व बैंक की तरफ से ‘भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें) (KYC) दिशानिर्देश, 2016 का पालन नहीं करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है।”

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