लाहौर : बृहस्पतिवार को पाकिस्तानी एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और ‘जमात-उद-दावा’ के प्रमुख हाफिज सईद को दहशतगर्दी फैलाने केे लिये फण्ड मुहैया करने के एक और मामले में 15 साल कैद की सजा सुनायी है। उस पर कोर्ट ने दो लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पहले ही चार मामलों में मिल चुकी है 21 साल की सजा
हाफिज सईद (70 वर्षीय) को आतंकवाद को बढावा देने के लिये फण्ड मुहैया करने के पहले ही चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और जिस पर उसे 21 साल की सजा हुई है। हाफिज सईद को आतंकवाद को बढावा देने के लिये फण्ड मुहैया करने के पांच मामलों में कोट लखपत जेल लाहौर में 36 बरस की सजा काटनी होगी, लेकिन इन सभी मामलों में उसकी सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी।