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यूपी में जारी हुए कोरोना के नए नियम, एक केस पर 25 मी., दो से अधिक पर 50 मी. दायरा का होगा कन्टोनमेंट ज़ोन, अपार्टमेंट के लिए अलग नियम

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हर रोज हजारों नए केस सामने आ रहे हैं। रविवार को राज्य सरकार ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में 4 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ ही राज्य में कोरोना से संक्रमित कुल एक्टिव मामलों की संख्या 19,738 पहुंच गई। सरकार ने बताया कि इनमें से 10,666 लोग होम आइसोलेशन में हैं।

कंटेनमेंट जोन
इस दौरान सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। सरकार ने बताया कि जिस भी इलाके में कोरोना संक्रमण का केस पाया जाएगा वहां प्रत्येक कोविड पॉजिटिव मामले को केंद्र मानते हुए 25 मीटर के दायरे में और एक से अधिक मामले के लिए 50 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इस सिलसिले में सरकार ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं।

बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए अलग नियम
इसके अलावा सरकार ने बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए अलग नियम जारी किए हैं। इसके तहत किसी बहुमंजिला इमारत में एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्‍लॉक सील होगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा।

6,287 कन्टेनमेंट जोन
इस बीच उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में इस समय 6,287 कन्टेनमेंट जोन हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों से अपील है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अवश्य पालन करें, जैसे साबुन-पानी से नियमित हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं, दो गज की दूरी बनाएं।

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