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यूआईडीएआई ने की लोगों से अपील, अपडेट करें 10 साल पहले जारी हुए आधार के दस्तावेजों को

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सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक, अब आधार कार्ड में लगाए गए दस्तावेजों को 10 साल बाद अपडेट कराना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उन आधार धारकों से इस बाबत आग्रह भी किया है, जिन्हें 10 साल पहले विशिष्ट पहचान जारी की गई थी और जिन्होंने अपने रिकॉर्ड को इन 10 सालों में कभी अपडेट नहीं किया। 

सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक, अब आधार कार्ड में लगाए गए दस्तावेजों को 10 साल बाद अपडेट कराना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उन आधार धारकों से इस बाबत आग्रह भी किया है, जिन्हें 10 साल पहले विशिष्ट पहचान जारी की गई थी और जिन्होंने अपने रिकॉर्ड को इन 10 सालों में कभी अपडेट नहीं किया। 

यूआईडीएआई ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है। यूआईडीएआई ने बयान में कहा कि आधार धारक सहायक दस्तावेज (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) अपलोड करके या तो माई आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आधार केंद्र पर जाकर अपने विशिष्ट आईडी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक, आधार अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (सीआईडीआर) में संबंधित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित होगी। आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों को अपडेट करा सकते हैं।

अक्तूबर में भी लोगों से की थी यह अपील
आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अक्तूबर के महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गए हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराई है, तो वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट कराएं।

ऐसे और इन दस्तावेजों को करें अपडेट

  • ‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ एप के माध्यम से ऑनलाइन अपडेशन किया जा सकता है।
  • आधार नामांकन केंद्र पर यह सुविधा उपलब्ध।
  • आधार धारक पहचान प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण-पत्र अपडेट कर सकते हैं, इनमें नाम और फोटो का होना अनिवार्य है।
  • अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए।

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