29 C
Mumbai
Saturday, April 11, 2026
No menu items!

आपका भरोसा ही, हमारी विश्वसनीयता !

हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण के प्रकाशन पर लगाई अंतरिम रोक

Array

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर योगी सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ >> क्लिक <<करे

सोमवार को सरकार जवाब दाखिल करेगी
यह आदेश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। इस मामले में अब सोमवार को सरकार जवाब दाखिल करेगी। आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी किया। सभी डीएम को आदेश भेजा गया है।

‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ >>क्लिक<< करें

जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि शासन के अगले आदेश तक पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाए।

निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ >> क्लिक <<करे

7 मार्च को होना था आरक्षण का प्रकाशन
पंचायत चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के क्षेत्रों और पदों का आरक्षण और आवंटन करने के लिए 11 फरवरी, 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी और 17 मार्च को आरक्षण का प्रकाशन होना था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

ताजा खबर - (Latest News)

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here