5 नवंम्बर को जयपुर राजस्थान सरकार के परिवाहन विभाग की प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के ऑनलाईन नवीनीकरण योजना का स्पष्टीकरण करने की खबर “मानवाधिकार अभिव्यक्ति” द्वारा उठाई गई थी,
जिस पर राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग द्वारा स्पष्टीकरण करते हुये कि ये योजना 4/10/17 से प्रभावी हो गई है, इस योजना की धारा 23 के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र निर्धारित समय सीमा में नवीनीकरण नही कराने जाने पर निर्धारित राशि के साथ पेनाल्टी देय का भी प्रावधान है। ये राशि सम्बन्धित जिला के वाहन प्रदूषण नियंत्रण जाँच केन्द्र के ऑनलाईन किये जाने की तिथि के एक माह पश्चात देय होने का भी प्रावधान है।
साथ ही विभाग अपनी खामियों को सुधारते हुये व ये सफाई देते हुये कि इस योजना के अन्तर्गत पेनाल्टी की राशि को राजकोष में जमा कराये जाने हेतु ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किये जाने की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है। अतः राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण जाँच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत देय पेनाल्टी राशि की वसूली की सीमा दो माह के लिये बढ़ाई जाती है।
सरकार द्वारा लिया गया कदम, जनहित में लिया गया कदम साराहनीय कदम है।
– राम प्रकाश निगम ( ब्यूरो चीफ राजस्थान)
(“मानवाघिकार अभिव्यक्ति”)