रिपोर्ट-विपिन निगम
लखनऊ(यूपी): उन्नाव गैंगरेप मामले में सह-आरोपी शशि सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है। इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी हैं। शशि सिंह की ओर से मामले की पीड़िता के बयानों के विरोधाभास को इंगित करते हुए, जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश देने की मांग की गई। इसके साथ ही पीड़िता की उम्र 18 वर्ष होने की भी दलील दी गई। कहा गया कि मेडिकल जांच में पीड़िता की उम्र 18 वर्ष के लगभग पाई गई है, लिहाजा इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लागू होतीं। वहीं जमानत का विरोध करते हुए, सीबीआई की ओर से कहा गया कि उम्र निर्धारण का विषय सत्र न्यायालय का है इसलिए बिना वहां कोई फैसला हुए, पीड़िता के उम्र को 18 वर्ष या अधिक नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति अनंत कुमार की एकल सदस्यीय पीठ ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए, पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। न्यायालय ने कहा कि याची को क्यों और कैसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, याची की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया जा सका है।