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Wednesday, May 1, 2024

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खुशखबरी: अब पुलिसकर्मियों को भी सप्ताह में एक दिन का अवकाश।

प्रदेश सरकार ने पुलिस को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने का खाका तैयार किया है। बाराबंकी और कानपुर नगर में बतौर पायलट प्रोजेक्ट होगा लागू।

जनता की सेवा में पुलिसकर्मी दिन के 24 घंटे और सप्ताह के सात दिन मुस्तैद रहते हैं। सभी विभाग के कर्मचारियों को सप्ताह में एक अथवा दो दिन का अवकाश मिलता है। लगातार कार्य की अधिकता से मानसिक तनाव और शारीरिक दक्षता में गिरावट आती है। इस गंभीर ब‍िंंदु के दृृष्टिगत प्रदेश सरकार ने पुलिस को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने का खाका तैयार किया है। इस योजना को बाराबंकी और कानपुर नगर में बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना है।

दस दिन काम के बाद 11वें दिन अवकाश की योजना पुलिस विभाग में परवान नहीं चढ़ सकी। एक बार फिर पुलिस को मानसिक और शारीरिक राहत के लिए नई योजना तैयार की है। इसके तहत प्रत्येक थाने पर तैनात पुलिस बल के एक बटे सातवें हिस्से के पुलिस बल को अवकाश मिलेगा। हालांकि अवकाश के दिन संबंधित पुलिसकर्मी को अपने कार्यक्षेत्र में ही रहना होगा और जिला नहीं छोडऩा होगा। वह केवल सरकारी कार्य से विरत रहेगा, लेकिन आपात स्‍थि‍त‍ि में ड्यूटी के लिए बुला लिया जाएगा। शेष अवकाश के दिन क्या करते हैं इसके लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे।

इन पर होगा लागू
साप्ताहिक अवकाश राजपत्रित अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसका लाभ निरीक्षक, उपनिरीक्षक से लेकर कांस्टेबल को दिया जाएगा। दरअसल क्षेत्र में सर्वाधिक भ्रमणशील इसी वर्ग के पुलिसकर्मी रहते हैं, इसीलिए इन पर यह योजना लागू होगी।

ऑनलाइन बनेगा रोस्टर
पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के साथ पुलिस‍िंंग अथवा अन्य कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों को रोस्टर तैयार किया जा रहा है। सभी निरीक्षक, उपनिरीक्षक व सिपाहियों का नाम व पीएनओ नंबर दर्ज किया जा रहा है। यह रोस्टर हृयूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (एचआरएमएस) के तहत ऑनलाइन तैयार किया जा रहा है।

क्‍या कहते हैं अधिकारी
पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया क‍ि एएसपी आरएस गौतम को रोस्टर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। बीस अगस्त को इस योजना को बतौर पायलट प्रदेश के मात्र दो जिलों बाराबंकी और कानपुर नगर में शुरू किया जाना है। प्रथम प्रयोग में आने वाली दिक्कतों को दूर कर योजना को और अपडेट किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा।

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