रिपोर्ट–विपिन निगम
इलाहाबाद(यूपी): हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस में 41610 कांस्टेबलों की भर्ती में महिला कोटे के रिक्त 187 पदों पर भर्ती पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रीति शुक्ला की याचिका पर दिया है।
याचिका में महिला कोटे के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि यह भर्ती 41610 पदों के लिए लेकिन 38315 पदों पर ही चयन किया गया। इसमें महिला अभ्यर्थियों को गलत तरीके से रिजर्वेशन देने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। कोर्ट को बताया गया कि कुल 3175 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की गई है। इस हिसाब से 187 पद अब भी रिक्त हैं। जबकि प्रमोद कुमार सिंह केस में हाइकोर्ट ने हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के सभी पद भरने का निर्देश दिया है। याची की मांग थी की भर्ती में रिक्त रह गए महिलाओं के 187 पदों को भरा जाए।