26 फरवरी को सुनाई जावेगी आरोपियों को सज़ा” वर्ष 2002 में सोहनबीर अपहरण कांड को लेकर हुई थी हिंसा व आगजनी”
न्यूज़ डेस्क (यूपी) मुज़फ्फरनगर:- 8 मई 2002 को थाना सिखेड़ा क्षेत्र के ग्राम भंडूरा में सोहनबीर अपहरण कांड को लेकर हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस चौकी फूंकने व संपत्ति को हानि पहुंचाने के सनसनी खेज मामले में कोर्ट ने 26 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अब आरोपियों को सज़ा बुधवार को सुनाई जायेगी। एक आरोपी फौजी के कोर्ट में पेश न होने पर उसके गिरफ्तारी वारन्ट जारी किए गए है, जबकि 25 आरोपियों को जेल भेज दिया गया हैं। मामले की सुनवाई ए.डी. जे. 12 छोटे लाल यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से ए. डी.जी.सी. सीता राम आर्य ने पैरवी की और जिरह के दौरान 12 गवाह पेश कर आरोप साबित कराए। अभियोजन के अनुसार सिखेड़ा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी बीपी सिंह ने मामला दर्ज कराया था। जिस के अनुसार गांव के सोहन बीर का अपहरण हो गया था। पुलिस ने इस मामले में तीन अपहरणकर्ता निर्मल सिंह, सतनाम सिंह व जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस चौकी में बंद कर दिया था। इस पर हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और अभियुक्तों को ग्रामीणों के हवाले करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर आग के हवाले कर दी और पथराव किया। इस मे कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। बाद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स के पहुंचने पर स्थिति पर नियंत्रण किया गया।