34 C
Mumbai
Thursday, May 30, 2024

आपका भरोसा ही, हमारी विश्वसनीयता !

मैनपुरी: कोर्ट ने हत्यारोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई।

रिपोर्ट- विनीत निगम

न्यूज़ डेस्क (यूपी) मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में 14 साल पहले युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मृतक अपने रिश्तेदार के घर गया था। जहां रिश्तेदार के साथियों से उसका विवाद हो गया। विवाद के दौरान साथियों ने मृतक को गोली मारी थी। घटना का अभियोग घिरोर थाने में दर्ज कराया गया था।

मामला 17 अप्रैल 2005 का है। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम नगला बेटा निवासी रामौतार कठेरिया ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि वह गांव के ही बड़े बाबू और पप्पू ठाकुर के साथ तेजाब बेचने का काम करता था। घटना वाले दिन उसका रिश्तेदार जसरथ उसके घर आया था। जहां बड़े बाबू और पप्पू ठाकुर से विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों आरोपियों ने जसरथ को गोली मार दी। जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रामौतार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

एक आरोपी की पहले ही हो गई मौत

मंगलवार को एससीएसटी कोर्ट के न्यायाधीश वंश बहादुर सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी की और पप्पू ठाकुर को दस साल के आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुना दी। दूसरे आरोपी बड़े बाबू की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप सोनकर ने मामले की पैरवी की।

Latest news

ना ही पक्ष ना ही विपक्ष, जनता के सवाल सबके समक्ष

spot_img
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Translate »