रिपोर्ट – नीलम पाठक
नई दिल्ली – यदि आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है लेकिन तय समय में आप परमानेंट लाइसेंस नहीं बनवा पाए हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने दोबारा लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय टेस्ट नहीं देना होगा और पहली बार दिए गए टेस्ट के आधार पर ही आपके लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू कर दिया जाएगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने लाइसेंस बनवाने वालों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया है। जल्द ही इस फैसले को सभी अथॉरिटी में लागू कर दिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट विभाग के नियमों के अनुसार, लर्निंग लाइसेंस की अवधि 6 महीने के लिए होती है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के 1 महीने के बाद और 6 महीने पहले तक परमानेंट लाइसेंस बनवाया जा सकता है। परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देना होता है और इस पास कर परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट नहीं करा पाते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, एक बार लर्निंग लाइसेंस के एक्सपायर होने पर दोबारा लर्निंग लाइसेंस के लिए फिर से टेस्ट देना होता है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसी नियम में बदलाव किया है।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसी नियम में बदलाव कर दोबारा लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। जल्द ही इन नए नियमों की सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में लागू कर दिया जाएगा। इस नियम से लाइसेंस बनवाने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के मौजूदा नियमों के अनुसार, अभी दोबारा लर्निंग लाइसेंस बनवाने पर 550 रुपए और 950 रुपए की फीस लगती है। लेकिन विभाग ने इसमें भी राहत दी है। अब दोबारा लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों को दोनों मदों में 50-50 रुपए कम देने होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के अलावा यूनिवर्सिटीज व कॉलेजों में भी लर्निंग लाइसेंस बनाने की स्कीम शुरू की है।