न्यूज़ डेस्क (हरियाणा) हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर कुछ लोगों ने हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने अपनी ओर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। CBI मामले में कई तथ्य खंगाल चुकी है और कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले को लेकर विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 6 फरवरी के दिन भी कोर्ट में इस मामले के 57 आरोपी पेश हुए।
इसी दौरान 57 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। धारा 120 बी, 148, 149 और 186 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसके साथ ही 57 आरोपितों पर लगी देशद्रोह और आर्म्स एक्ट की धाराएं हटा दी गई हैंं। मामले की अगली सुनवाई अब 12 फरवरी को होगी । बता दें कि इससे पहले जींद में महापंचायत के दौरान जाट समाज ने इस मामले में सिंधु परिवार और आरोपियों के बीच समझौता करवाया था।