हरियाणा की सोनीपत कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को साल 1996 में हुए सोनीपत ब्लास्ट में दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान आज 10 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा। गौरतलब है कि आतंकी टुंडा पर सोनीपत में साल 1996 में हुए बम धमाकों को लेकर केस चल रहा था। सोनीपत की जिला अदालत में उसके खिलाफ चार लोगों ने गवाही दी। टुंडा पर 28 सितंबर, 1996 में सोनीपत धमाके कराने का आरोप था। इनमें एक धमाका शाम के समय बस स्टैंड के पास जबकि दूसरा धमाका गीता भवन चौक पर किया गया। इन धमाकों में दर्जनभर लोग बुरी तरह घायल हुए थे। तब इस मामले में पुलिस ने गाजियाबाद के अब्दुल करीम टुंडा और उसके दो साथी शकील अहमद और मोहम्मद आमिर को नामजद किया। हालांकि टुंडा छोड़ दोनों आरोपियों की साल 1998 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि टुंडा काफी लंबे समय से फरार चल रहा था।