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Article 370 Verdict: अनुच्छेद 370 को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने को बरकरार रखा

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अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5-न्यायाधीशों की पी

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे, ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। सभी सुनवाई रिपोर्टों को संकलित करने वाला एक थ्रेड यहां देखा जा सकता है ।

शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए. SC ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को भी बरकरार रखा। 

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370, जिसे 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया था, पूर्ववर्ती राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण एक अंतरिम व्यवस्था थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं…जब अस्थायी प्रावधान किया गया तो सवाल उठा कि अगर यह अस्थायी है तो कैसे होगा इसे हटाया जाए? इसलिए अनुच्छेद 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया था कि राष्ट्रपति धारा 370 में संशोधन कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और इसे संविधान से पूरी तरह से बाहर भी कर सकते हैं…” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा 

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