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Wednesday, April 23, 2025

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भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, भारत की प्रत्यर्पण की अपील के बाद कार्रवाई

पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि 65 साल के मेहुल चोकसी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। वह अभी भी जेल में है। भारत की प्रत्यर्पण की अपील के बाद बेल्जियम में यह कार्रवाई की गई है। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बेल्जियम में संबंधित विभाग और अधिकारियों से मेहुल पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय मुंबई की एक अदालत की ओर से उसके खिलाफ जारी किए गए दो गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। वारंट 23 मई, 2018 और 15 जून, 2021 की तारीख के थे। हालांकि, मेहुल चोकसी के खराब स्वास्थ्य और अन्य कारणों की वजह से आशंका जताई जा रही है कि पुलिस उसे ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख पाएगी और उसे जमानत मिल सकती है।

मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13 हजार करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के लिए वांछित है। वह अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प (बेल्जियम) में रह रहा है। उसके पास एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता है। वह इलाज के लिए द्वीप राष्ट्र से बाहर गया था। उनके भतीजे नीरव मोदी भी इसी मामले में सह-आरोपी है। उसे भी लंदन से प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी में घोटाला सामने आने से कुछ हफ्ते पहले वह जनवरी 2018 में भारत से भाग गया था।

मेहुल चोकसी के पास अभी भी एंटीगुआ और बारबूडा की नागरिकता
इससे पहले एंटीगुआ और बरबूडा के विदेश मंत्री ईपी शेत ग्रीन ने मेहुल चोकसी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि वह फिलहाल एंटीगुआ बारबूडा में नहीं है और इलाज के लिए विदेश गया हुआ है। वह अभी भी एंटीगुआ और बारबूडा का नागरिक है। हमारी और आपकी सरकार मिलकर इस मामले पर काम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में कुछ नियम होते हैं। हमें कानून के शासन का सम्मान करना होगा। मेहुल चोकसी के मामले की कानूनी समीक्षा की जा रही है, तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।’

मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर सीबीआई और ईडी ने 2018 में मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोप था कि चोकसी, उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी की और एलओयू (अंडरटेकिंग लेटर) जारी करवाए। इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एफएलसी (विदेशी ऋण पत्र) को बढ़ाया और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया।

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