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Tuesday, May 7, 2024

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अब आधार मात्र से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने व गाड़ी का परमिट और रजिस्ट्रेशन समेत अन्य दस्तावेज इत्यादि के लिये कर सकेगें इस्‍तेमाल

दिल्ली ‌‌- ड्राइविंग लाइसेंस और गा‍ड़ी रजिस्‍ट्रेशन से जुड़े काम आसान हो गए हैं. दरअसल इन्‍फॉर्मेशन मिनिस्‍ट्री ने कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिससे कई काम आसान हो गए हैं. इसका नोटिफिकेशन भी सरकार ने दे दिया है, जिसमें आधार का इस्‍तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से लेकर व्‍हीकल रजिस्‍ट्रेशन में होगा।

नए नियम के मुताबिक अब आधार डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं में हो सकेगा. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यूवल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़े दस्‍तावेज में पता बदलने में आधार का इस्‍तेमाल होगा।

बता दें कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री के कहने पर ये बदलाव हुए हैं. इसके पीछे मकसद ड्राइविंग लाइसेंस और कर रजिस्‍ट्रेशन में फर्जी पते का दस्‍तावेज लगाने से रोकना है. अब लोग घर बैठे ही अपना काम करा सकेंगे. अगर कोई ऑनलाइन सेवाएं लेना चाहता है तो आधार ऑथेंटिकेशन से काम बन जाएगा।

कोरोना वायरस महामारी के कारण रोड मिनिस्‍ट्री ने एक और बड़ी राहत दी थी. मिनिस्‍ट्री ने ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है. मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का परमिट और रजिस्ट्रेशन समेत अन्य दस्तावेजों की वैधता इस साल 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई है।

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