रिपोर्ट – पप्पू लाल शर्मा
सीकर ( राजस्थान) – एक मार्च 2020 के बाद जो कोई व्यक्ति विदेश अथवा सीकर जिले के बाहर से आया है, उसे सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में सूचना देना जरुरी है. ताकि सूचनकर्ता की स्क्रीनिंग की जा सके. सूचना नहीं देने वाले के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी । अतिरिक्त जिला कलक्टर जयप्रकाश ने यह जानकारी दी ।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पड़ोसी जिलों चूरू और झुंझुनूं से प्रतिदिन सीकर आने वाले राजकीय कर्मचारी के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है