रिपोर्ट-विपिन निगम
आगरा(यूपी): युवक की हत्या के आठ साल पुराने मामले में आधा दर्जन आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज परवेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी चन्द्रपाल, पंकज, विमलेश, गोविन्द, अजन्ट व इन्द्राज निवासी शाहपुर गूजर को आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
वादी रूप सिंह ने थाना चित्राहाट में मुकदमा दर्ज कराया था कि आठ मई 2011 को उसका भतीजा अजयपाल एवं नाती जितेंद्र सिंह गांव पुरा तिलक सिंह से दावत खाकर घर आ रहे थे। रास्ते में डेरा कुआं गांव के पास आरोपितों ने रंजिशन उसके भतीजे अजयपाल व नाती जितेंद्र सिंह पर हमला बोला। आरोपितों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई। उसके भतीजे व नाती दोनों गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भतीजे अजयपाल को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपियों ने वादी के नाती जितेंद्र सिंह को गोली मारने के बाद भी हथियारों की बटों से पीटा। ग्रामीणों ने किसी तरह उसके नाती को आरोपियों के चंगुल से बचाया था।
अभियोजन ने पेश किए अहम साक्ष्य
थाना पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजकुमार गोरख ने मामले को साबित करने के लिए गवाहों के बयान दर्ज कराए। उन्होंने कई नजीर भी प्रस्तुत की। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।