गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किए नए भर्ती नियम; कांस्टेबल (GD) के 54,109 पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा प्राथमिकता का लाभ
नई दिल्ली:
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) में ग्रुप ‘सी’ (कॉम्बैटाइज्ड जनरल ड्यूटी) पदों के लिए ‘भर्ती नियम, 2026’ अधिसूचित कर दिए हैं। इस नई अधिसूचना के लागू होने के साथ ही वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियमों को निरस्त कर दिया गया है। नए नियमों के तहत प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।
एसएसबी भारत-नेपाल की 1,751 किलोमीटर और भारत-भूटान की 699 किलोमीटर लंबी संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है।
दो चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया
अधिसूचना के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों पर चयन प्रक्रिया को दो पारदर्शी चरणों में विभाजित किया गया है:
- पहला चरण: नोडल एजेंसी सबसे पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर सीधी भर्ती करेगी।
- दूसरा चरण: पहले चरण में जो सीटें खाली रह जाएंगी, उन्हें और शेष 50 प्रतिशत सामान्य रिक्तियों को मिलाकर खुली प्रतियोगी परीक्षा (Open Competitive Exam) के जरिए भरा जाएगा।
पूर्व अग्निवीरों को मिलेंगी ये बड़ी रियायतें
सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के तहत बने इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों को कई महत्वपूर्ण छूट दी गई हैं:
- आयु सीमा में छूट: पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके बाद के सभी आगामी बैचों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- परीक्षाओं से छूट: पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) देने से छूट दी जाएगी (बशर्ते वे तय शर्तों को पूरा करते हों)।
- समर्पित सेल का गठन: गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के त्वरित पुनर्नियोजन और समन्वय के लिए एक विशेष ‘डेडिकेटेड सेल’ भी बनाया है।
स्वीकृत पद और अनिवार्य योग्यताएं
नई अधिसूचना में ग्रुप ‘सी’ के विभिन्न पदों का ब्योरा और उनके मानक निर्धारित किए गए हैं:
| पद का नाम | कुल स्वीकृत पद |
| कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) | 54,109 |
| हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) | 13,358 |
| सहायक उपनिरीक्षक / ASI (जनरल ड्यूटी) | 5,886 |
(नोट: आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।)
कांस्टेबल (GD) पद के लिए अर्हता (Eligibility):
- आयु सीमा: 18 से 23 वर्ष (पूर्व अग्निवीरों/आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट)।
- शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं) या समकक्ष उत्तीर्ण।
- मेडिकल मानक: अभ्यर्थियों का केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना और SHAPE-1 मेडिकल श्रेणी में होना अनिवार्य है।
27 जुलाई 2026 से प्रभावी हुए नियम
यह राजपत्र (Gazette Notification) 27 जुलाई 2026 को जारी होने के साथ ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी संसद (लोकसभा) में इस योजना की रूपरेखा स्पष्ट की थी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य सेना से प्रशिक्षित होकर निकलने वाले अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में शामिल कर सुरक्षा तंत्र को अधिक युवा और सक्षम बनाना है।

