बलिया। नगरपालिका चुनाव में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब बलिया शहर में न तो किसी प्रत्याशी का जुलूस निकलेगा ना ही रैली या जुलूस। प्रत्याशी सिर्फ नुक्कड़ सभा, जनसभा या जनसम्पर्क से ही काम चलायेंगे। यदि किसी को जुलूस, रैली या पैदल जुलूस की अनुमति भी 23 व 24 नवम्बर के लिए मिली हो, तो वह उसे निरस्त समझे। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिये गये है। इसकी जानकारी उपजिलाधिकारी सदर निखिल टीकाराम फुंडे ने स्वयं सभी प्रत्याशियों को दी है। उन्होंने कहा कि 23 व 24 नवम्बर को कोई भी प्रत्याशी न तो दोपहिया या चारपहिया वाहन जुलूस निकालेंगे और न ही पैदल रैली करेंगे। यदि किसी को अनुमति भी दी गयी थी तो उसे निरस्त कर दिया गया है। बताया कि प्रत्याशी पहले की तरह नुक्कड़ सभा या जनसम्पर्क करते रहेंगे।