33 C
Mumbai
Tuesday, March 24, 2026
No menu items!

आपका भरोसा ही, हमारी विश्वसनीयता !

मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब घोटाले में जमानत याचिका पर सुनवाई टली, सुनवाई अब 12 अक्तूबर को होगी

Array

दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। लंबी दलीलों के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई टाल दी। अब इस पर 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की ओर से पक्ष रखा। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। आरोपी विजय नायर याचिकाकर्ता का सहयोगी नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई का आज दूसरा दिन था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में जब राजनीति पार्टी को फायदा मिलने की बात कही जा रही है तो फिर राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है? कोर्ट ने कहा कि इन्हें (मनीष सिसोदिया) में इससे कोई फायदा नहीं मिला है और यहां राजनीतिक पार्टी लाभार्थी है लेकिन पार्टी को अभी भी आरोपी नहीं बनाया गया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। मनीष सिसोदिया ने दो याचिकाएं दाखिल की है, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत ना देने के फैसले को चुनौती दी गई है। ईडी की तरफ से सुनवाई में एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। 

फरवरी से जेल में बंद हैं सिसोदिया
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली में शराब नीति बनाते वक्त कई धांधली की गईं। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से ही जेल में बंद हैं।

ताजा खबर - (Latest News)

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here