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दुष्कर्म-हत्या मामले में फांसी की मांग बिहार की पांच वर्षीय मासूम संग, 14 को फैसला कोच्चि की अदालत में

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केरल पुलिस ने अलुवा बाल बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को मौत की सजा का हकदार बताया है। अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को कोच्चि की एक पॉक्सो अदालत से दुष्कर्म को दुर्लभतम से भी दुर्लभ आपराधिक वारदात करार देने की अपील की। दोषी व्यक्ति को मौत की सजा देने की अपील की गई। 

पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म
रिपोर्ट के अनुसार, कोच्चि की अदालत में सजा पर बहस के दौरान, अभियोजन पक्ष ने बिहार की 5 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए एक प्रवासी मजदूर अश्वक आलम को मौत की सजा देने की मांग की। लोक अभियोजक जी मोहनराज ने कहा कि विशेष POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश के सोमन इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

14 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी
अलुवा बलात्कार मामले में न्यायाधीश के सोमन ने 4 नवंबर को आरोपी आलम को दोषी ठहराया था। इस मामले में दोषी को 14 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। सजा पर बहस समाप्त होने के बाद, मोहनराज ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और इसलिए दोषी को उच्चतम सजा दी जानी चाहिए।

दूसरी ओर बचाव पक्ष ने कम सजा की दलील दी। बचाव पक्ष ने दोषी की उम्र और उसके सुधार की संभावना का हवाला भी दिया। अभियोजक ने कहा कि आलम ने खुद अदालत में दावा किया कि अन्य आरोपियों को छोड़ दिया गया था और केवल उसे ही मामले में पकड़ा गया था। इसके अलावा उसने कोई अन्य दलील नहीं दी।

जुलाई में अपहरण, बलात्कार और हत्या
अदालत ने आरोप पत्र में आलम को सभी 16 अपराधों का दोषी पाया था। अभियोजक ने पहले कहा था कि 16 में से पांच अपराधों में मौत की सजा है। नाबालिग लड़की को 28 जुलाई को उसके किराए के घर से अपहरण करने के बाद उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की का शव अलुवा नगरपालिका क्षेत्र में एक स्थानीय बाजार के पीछे एक दलदली इलाके में एक ढेर में फेंका हुआ पाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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