बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को आलंद स्थित लाडले मशक दरगाह परिसर में मौजूद शिवलिंग की महाशिवरात्रि पर पूजा करने की अनुमति दे दी है।
हिंदू समुदाय को पूजा की अनुमति
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 15 लोगों का एक समूह शिवलिंग की पूजा कर सकता है। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया कि पूजा शांतिपूर्ण तरीके से हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
प्रशासन सतर्क
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई है। प्रशासन ने दरगाह परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।
क्या है विवाद?
आलंद स्थित लाडले मशक दरगाह में एक शिवलिंग मौजूद है, जिसे लेकर हिंदू समुदाय लंबे समय से पूजा करने की मांग कर रहा था। इस पर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
आगे क्या होगा?
महाशिवरात्रि पर निर्धारित 15 लोग ही दरगाह परिसर में प्रवेश कर सकेंगे और पूजा कर सकेंगे। प्रशासन ने फैसले को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है।

