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फौजदारी मुकदमा से बरी हुये भाजपा के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, मामला 27 साल से चल रहा था

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बलिया से पूर्व विधायक व भाजपा की पिछली सरकार में मंत्री रहे उपेंद्र तिवारी को 27 वर्ष पुराने मामले में इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया। पूर्व मंत्री के खिलाफ 1996 में थाना कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था। 

उनके ऊपर हिंदू हॉस्टल चौराहे पर छात्रों को इकट्ठा करके सड़क जाम कर बलवा कराने का आरोप था। तत्कालीन थाना प्रभारी कर्नलगंज में उपेंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एमपी-एमएलए के मने आरोपित उपेंद्र के अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र और अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद पूर्व मंत्री को मामले में से बरी करने का आदेश जारी किया था।

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